द फॉलोअप डेस्क
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के प्रतिष्ठित IIT आईएसएम धनबाद में एक स्टूडेंट को दाखिला दिलाने के लिए अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला लेते हुए IIT धनबाद को निर्देश दिया है कि वे 18 वर्षीय अतुल कुमार को कॉलेज में दाखिला दें। बता दें, समय सीमा पर फीस जमा न कर पाने की वजह से अतुल को कॉलेज में दाखिला नहीं मिल पाया था। छात्र पैसों की तंगी के कारण अपनी फीस जमा नहीं कर पाया था। बाद में अतुल ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।क्या है मामला
18 वर्षीय अतुल कुमार उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का रहने वाला है। उसके पिता दिहाड़ी मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। अतुल ने अपनी आखिरी कोशिश में जेईई परीक्षा पास की थी। इसमें उसे IIT आईएसएम धनबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग में सीट आवंटित की गई थी। लेकिन 24 जून की तय समय सीमा तक फीस जमा न करा पाने की वजह से अतुल को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाया था।
मगर, इससे अतुल की हिम्मत नहीं कम हुई, उसने पहले झारखंड हाईकोर्ट और फिर मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हर जगह से हार कर अतुल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
किस विशेषाधिकार का हुआ इस्तेमाल
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत मिले अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए IIT आईएसएम धनबाद को आदेश दिया है कि वो उत्तर प्रदेश के दलित छात्र अतुल का दाखिला ले।